सविता प्रधान की जमानत खारिज ..

जबलपुर हाईकोर्ट ने नगर पालिका सीएमओ सविता प्रधान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, वारंट लेकर आई ईओडब्ल्यू टीम को नहीं मिली सीएमओ।
मन्दसौर नगर पालिका सीएमओ सविता प्रधान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है,मंडला में पदस्थ रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी हुई सीएमओ की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, मंडला कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट किए जाने पर सीएमओ की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को ईओडब्ल्यू की टीम मन्दसौर पहुंची, नगर पालिका कार्यालय व बंगले पर जांच के बाद खाली हाथ वापस लौट गई ,3 दिसंबर को मंडला कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सीएमओ ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की थी, पहले 13 दिसंबर तारीख मिली लेकिन सुनवाई नहीं होने पर 17 दिसंबर तारीख दी गई, इस तारीख में भी सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट ने 18 दिसंबर की तारीख तय की ,बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने भी सीएमओ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है । मंडला कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने पर सीएमओ मन्दसौर भी नहीं लौट रही है जबकि सीएमओ 4 से 10 दिसंबर तक ही अवकाश पर अवकाश लेकर गई थी।
मंडला में पदस्थ रहते हुए सीएमओ पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
मंडला में पदस्थ रहते हुए घोटाले के आरोपों में फंसी सीएमओ सविता प्रधान के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण मंदसौर नगरपालिका के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लगातार अनुपस्थित रहने और वैकल्पिक सीएमओ की व्यवस्था ना होने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि सीएमओ फिर से लोअर कोर्ट में जाकर जमानत की अर्जी देती है या सीएमओ की गिरफ्तारी होती है।